सरकार कर रही विधायक को बचाने की कोशिश

विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर विपक्ष ने उठाए सवाल,कहा अभी तक सदस्य्ता रद्द क्यों नहीं

kanvarlal meena

बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करना है. एसडीएम को पिस्टल दिखाने के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा हाईकोर्ट से बरकरार रहने और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कंवरलाल की विधायकी खतरे में है. अंता (बारां) से MLA कंवरलाल की विधायकी बचाने के लिए बीजेपी में कई स्तर पर कोशिश चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर करके सजा कम करने की गुहार लगाई गई है. लेकिन, अभी तक याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। इस बीच 21 मई को कंवरलाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सरेंडर करना है, यानी जेल जाना होगा.

कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

देवनानी से मंगलवार को यहां विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मुलाकात की. विधान सभा अध्यक्ष देवनानी को प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के मामले में निर्णय किये जाने के संबंध का ज्ञापन भी दिया. विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने नेता प्रतिपक्ष सहित प्रतिपक्ष सदस्यों को इस संबंध में न्याय सम्मत शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये आश्वस्त किया.

उल्लेखनीय है कि देवनानी विधायक कंवरलाल के संबंध में न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले के दिन ही राज्य के महाधिवक्ता को विधिक राय दिये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया था. देवनानी इस मामले में निर्णय लिये जाने के संबंध में निरन्तर समीक्षा कर रहे है. देवनानी का कहना है कि विधान सभा की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय के लिए न्यायालय के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करना होता है ताकि विधायक के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी ना हो.

यह कोई पटवारी थोड़ी है, जो ट्रांसफर कर देंग

 कोंग्रेस के नेता कंवरलाल की सदस्य्ता को रद्द करने पर दबाव बना रहे है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली बीजेपी पर कंवरलाल को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा की  MLA  कोई पटवारी थोड़ी है,जो ट्रांसफर कर देंग. सदस्य्ता का मामला है, रद्द करनी ही पड़ेगी"

स्पीकर बोले- AG की राय मिलते ही तत्काल फैसला करेंगे

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से जब कंवरलाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया. वहीं स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी पर राज्य के महाधिवक्ता (AG) से तत्काल कानूनी राय भेजने को कहा है. स्पीकर देवनानी ने कहा- महाधिवक्ता से कानूनी राय मिलते ही कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बारे में तत्काल विधि और न्यायसंगत फैसला लिया जाएगा. विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय के लिए अदालत के फैसले के सभी पहलुओं का अध्ययन करना होता है ताकि विधायक के साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी न हो.

Editor- Lalita Choudhary