धोखाधड़ी मामले में शोभारानी कुशवाह को क्लीन चिट, हाईकोर्ट ने कार्यवाही की समाप्त हाईकोर्ट से पूर्व विधायक शोभारानी को बड़ी राहत, धोखाधड़ी केस में आपराधिक कार्रवाई रद्द
Thursday, 04 Dec 2025 02:30 am

Golden Hind News

Rajasthan News: हाईकोर्ट से पूर्व विधायक शोभारानी कुशवाह को बड़ी राहत, धोखाधड़ी केस में आपराधिक कार्रवाई रद्द

जयपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक शोभारानी कुशवाह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी मामले में चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद भरतपुर ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के आदेशों को अपास्त करते हुए कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश दिए।

क्या है मामला?

भरतपुर की अदालत ने शोभारानी कुशवाह के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक न्यासभंग) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत संज्ञान लिया था। इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट का फैसला:

इस फैसले के बाद शोभारानी कुशवाह को बड़ी कानूनी राहत मिली है।