
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि,भवन,अहाते, दीवार आदि पर चुनाव प्रतीक लगाने, झण्डा लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही ऐसा करने के लिये अपने समर्थकों को अनुमति देनी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिए, जो केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कार्य में शामिल करना चाहिए। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना 12 अगस्त 2021 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।
चुनाव के दौरान मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो लीकर खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश की जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को ऐसा करने के लिये अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।
चुनाव के समय दलों और उम्मीदवारों को चाहिए कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें और न ही आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चें वितरित कर कोई विघ्न पैदा करना चहिए। दलों व अभ्यर्थियों को उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिए, जहां पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल या उम्मीदवार द्वारा लगाये गये पोस्टर नहीं हटाने चाहिए।