Blinkit डार्क स्टोर पर कार्रवाई, 164 पैकेट नष्ट

जयपुर में Blinkit डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: 164 पैकेट खाद्य सामग्री नष्ट, घी के 2 सैंपल लिए

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जयपुर में Blinkit डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 164 पैकेट खाद्य सामग्री नष्ट; घी के 2 सैंपल लिए

 राजस्थान सरकार के ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर में Blinkit के एक डार्क स्टोर का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। विश्वा नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला स्थित डार्क स्टोर में निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के भंडारण और साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। विभाग ने निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं होने के कारण 164 पैकेट खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई। वहीं, मिलावट की आशंका के आधार पर घी के 2 सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं।

यह कार्रवाई प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देश और खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री अविचल चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में की गई। केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने डार्क स्टोर का निरीक्षण किया।

पनीर और चीज 13 डिग्री तापमान पर मिले

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में तापमान-संवेदनशील खाद्य सामग्री के रखरखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई। पनीर और चीज करीब 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे हुए मिले। दूध और दही जैसी खाद्य सामग्री के भंडारण को लेकर भी निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि दूध के कुछ पैकेट फटे हुए थे और उनसे दूध रिस रहा था। इतना ही नहीं, दूध के गंदे कैरेट में ही चिकन के पैकेट रखे हुए मिले। इससे खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और क्रॉस-कंटैमिनेशन को लेकर भी सवाल खड़े हुए।

फिनाइल के साथ रखे मिले आटे के कट्टे

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खाद्य सामग्री रखने के तरीके में भी कई खामियां मिलीं। आटे के कट्टे फिनाइल के साथ रखे हुए पाए गए। कुछ खाद्य सामग्री बिना पैलेट के जमीन के नजदीक रखी हुई थी।

खाद्य सामग्री रखने वाले स्थान की छत का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ मिला। स्टोर में लगे रैक पर जंग लगी हुई थी और रैक के नीचे का फर्श गंदा पाया गया। बिक्री के लिए रखे गए तेल के पैकेट भी अत्यधिक गंदे मिले।

मेडिकल सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं मिले

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में स्टोर के फूड हैंडलर्स के निर्धारित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं पाए गए। इसके अलावा परिसर में पेस्ट कंट्रोल से संबंधित प्रमाण-पत्र और लॉग रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं था।

लोडिंग और अनलोडिंग क्षेत्र में भी सफाई की स्थिति खराब मिली। यहां गंदगी के साथ थूक की पीक भी पाई गई। अधिकारियों के अनुसार, खाद्य सामग्री निकालने के लिए कर्मचारियों द्वारा रैक पर जूते पहनकर चढ़ने की बात भी सामने आई।

164 पैकेट खाद्य सामग्री करवाई गई नष्ट

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान निर्धारित तापमान पर खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं होने के कारण कुल 164 पैकेट खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई।

विभाग ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट किया कि खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। खासतौर पर दूध, पनीर, चीज, दही और अन्य तापमान-संवेदनशील उत्पादों के भंडारण में निर्धारित तापमान बनाए रखना जरूरी है।

घी के 2 सैंपल जांच के लिए लिए

निरीक्षण के दौरान विभागीय टीम ने मिलावट की आशंका को देखते हुए घी के दो सैंपल लिए। इन सैंपलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच के लिए भेजा जाएगा।

अब विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। यदि जांच में घी मिलावटी या निर्धारित गुणवत्ता से कम पाया जाता है, तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि सैंपल की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि खाद्य सामग्री में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित फर्म के विरुद्ध दंडात्मक और न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण, साफ-सफाई, तापमान नियंत्रण और कर्मचारियों के स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘शुद्ध आहार–मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य कारोबारियों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

उपभोक्ताओं के लिए भी अहम मामला

जयपुर के डार्क स्टोर में सामने आई ये कमियां ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-कॉमर्स के जरिए घर तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण हैं। दूध, पनीर, चीज, दही, चिकन और अन्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए उचित तापमान और स्वच्छ भंडारण बेहद जरूरी है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि खाद्य सामग्री की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से हो या पारंपरिक दुकानों से, खाद्य सुरक्षा कानून और स्वच्छता मानकों का पालन सभी कारोबारियों के लिए जरूरी है। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

GOLDEN HIND DESK