राऊज एवेन्यु कोर्ट ने मकोका मामले कि जमानत याचिका खारिज

आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को बड़ा झटका

AAP

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मकोका के तहत दर्ज गंभीर मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस की ओर से जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया गया, जिसे अदालत ने मानते हुए यह निर्णय सुनाया।नरेश बालियान इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने उनकी हिरासत की अवधि को 3 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।

दिल्ली पुलिस ने बालियान की जमानत का किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने बालियान की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के सिंडिकेट से जुड़े होने एवं गिरोह के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के पुख्ता सबूत हैं. उसने यह भी कहा था कि पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोई नया बदलाव नहीं आया है जिसके आधार पर उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जा सके. इस लिए उसकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया जाए.

दो साल पहले का है यह मामला

पुलिस के अनुसार नरेश बालियान और गैंगेस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज किया गया था. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल पांच सालों से ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बालियान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है.